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रांची (आईएएनएस)। झारखंड के सिमडेगा में आठ साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी मदरसे के इमाम को जिले की सिविल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी करार दिए गए इमाम का नाम मो. अनिमुद्दीन है, जो झारखंड के ही पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह घटना पिछले साल 11 दिसंबर की है।
आरोपी इमाम मदरसा में छोटे-छोटे बच्चों को अलग से पढ़ाने बुलाता था। घटना के दिन भी उसने बच्चों को बुलाया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद मौलाना ने एक बच्ची को रोक लिया और बाकी बच्चों को भेज दिया। इसके बाद एक अलग कमरे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची ने घर पहुंचकर मौलाना की हरकत के बारे में बताया। उसने घरवालों को बताया कि पिछले कई दिनों से वह उसके हाथ गंदी हरकत कर रहा था।
बच्ची के परिजन जब मदरसा पहुंचे तो वह फरार हो गया था। बच्ची को लेकर परिवार और अंजुमन कमेटी के सदस्य थाने पहुंचे और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई।
इसकी जानकारी मिलते ही इमाम फरार हो गया था। उसे लोहरदगा के कुड़ू के पास गिरफ्तार किया गया था।
एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने घटना के आठ महीने अंदर सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुना दी।
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