झारखंड

साहिबगंज नींबू पहाड़ से जुड़ा अवैध खनन मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाई

Renuka Sahu
23 Feb 2024 7:43 AM GMT
साहिबगंज नींबू पहाड़ से जुड़ा अवैध खनन मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाई
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साहिबगंज नींबू पहाड़ से जुड़ा अवैध खनन मामले में राज्य सरकार को हाई कोर्ट का झटका लगा है.

रांची : साहिबगंज नींबू पहाड़ से जुड़ा अवैध खनन मामले में राज्य सरकार को हाई कोर्ट का झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है. सीबीआई की कार्रवाई को सही बताते हुए सीबीआई जांच पर लगी रोक को भी हाईकोर्ट में हटा दिया है.

राज्य सरकार के बिना अनुमति और बगैर हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई के द्वारा FIR दर्ज करने को चुनौती दिया गया था. शिकायतकर्ता विजय हंसदा ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव विष्णु यादव, पवित्र यादव, राजेश यादव और सुभाष मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग किया था. बाद में हाई कोर्ट में आवेदन देकर अपनी मूल याचिका को वापस लेने का अपील किया था. उस अपील को नहीं मानते हुए हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को प्रारंभिक जांच शुरू करने का सीबीआई को आदेश दिया था.


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