झारखंड

ट्रैफिक चालान जमा नहीं किया तो मिलेगा ऑनलाइन नोटिस, कैंसिल होगा पेमेंट नहीं करने पर लाइसेंस, ऐसे करें घर बैठे भुगतान

Renuka Sahu
29 July 2022 4:17 AM GMT
If traffic challan is not submitted then you will get online notice, license will be canceled if payment is not made, pay this way sitting at home
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फाइल फोटो 

ट्रैफिक चालान जमा नहीं करनेवालों को अब ऑनलाइन नोटिस भेजा जा रहा है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करनेवालों को अब ऑनलाइन नोटिस भेजा जा रहा है। इससे पूर्व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान काटने और जुर्माने के पैसे भी ऑनलाइन जमा लेने के प्रावधान की शुरुआत की गई थी। निजी बैंक एचडीएफसी से धनबाद यातायात विभाग का एमओयू किया गया है। लेकिन ऑनलाइन चालान कटने के बाद भी जिले में बड़ी संख्या में लोगों ने जुर्माना नहीं भर रहे हैं।

ऐसे में ट्रैफिक विभाग एनआईसी की मदद से ऐसे लोगों को ऑनलाइन नोटिस भेज रहा है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के बाद भुगतान की अंतिम तिथि का रिमाइंडर भी भेजा जा रहा है।
अवहेलना पर लाइसेंस कैंसिल और कोर्ट में पेशी
ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि इसके बाद भी चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होगा या फिर वाहन भी सीज किया जा सकता है। कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उनके विरुद्ध आरपीसी की धारा 173/174/175/176 व 227 के तहत कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
ऐसे भरें ऑनलाइन चालान
परिवहन विभाग की साइट पर जाकर ऑनलाइन चालान भरा जा सकता है। https:// echallan. parivahan. gov. in/ index/ accused- challan इस लिंक पर जाकर मोबाइल नंबर, ओटीपी सहित अन्य जरूरी जानकारी देकर घर बैठे चालान भर सकते हैं।
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