शिक्षकों को भत्ता अधिक दिया तो डीएसई से वसूली, नोटिस जारी
जमशेदपुर न्यूज़: अगर शिक्षक को भत्ता के रूप में गलती से भी अतिरिक्त राशि दे दी गई तो इसकी वसूली अब संबंधित शिक्षक से करने के बजाय जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) से की जाएगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं.
हाल ही में पूर्वी सिंहभूम में 250 सरकारी शिक्षकों से भत्ते के रूप में किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. हुआ यूं था कि इन शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में योगदान देने के बावजूद शहरी क्षेत्र का आवास भत्ता व परिवहन भत्ता दिया जा रहा था. जब जांच में मामला पकड़ में आया तो पदाधिकारियों ने भत्ते की रकम सूद समेत उन्हीं से वसूलने का आदेश जारी कर दिया. इसका शिक्षकों ने विरोध किया और मामला अदालत तक पहुंचा. अदालत ने शिक्षकों से वसूली के आदेश पर रोक लगा दी. पिछले माह ही इसको लेकर आदेश जारी किया गया. अब जब पूर्वी सिंहभूम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वेतन मत में 1.54 अरब का आवंटन मिला है तो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) चंद्रशेखर ने डीएसई को स्पष्ट निर्देश दिया कि इस तरह की गलती अगर भविष्य में होती है और शिक्षकों को निर्धारित भत्ते से अधिक का भुगतान किया जाता है तो इसकी वसूली संबंधित शिक्षकों से नहीं, जिला शिक्षा अधीक्षक से की जाएगी. निदेशक ने हिदायत दी है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और इसके पूर्व का बकाया वेतन भुगतान के संबंध में संतुष्ट होकर ही किया जाए. परंतु 15 नवंबर 2000 के पूर्व के बकाया वेतन का भुगतान इस राशि से नहीं किया जाए.