झारखंड

दहेज हत्या मामले में पति और सास-ससुर को सश्रम कारावास की सजा

Teja
2 Jan 2023 5:29 PM GMT
दहेज हत्या मामले में पति और सास-ससुर को सश्रम कारावास की सजा
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बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को 10 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने आज यहां बताया कि आरोपी पति 31 वर्षीय लालचंद हेम्ब्रम, सास संजोती देवी और ससुर लखीराम मांझी को न्यायालय ने सजा सुनाए जाने के बाद चास जेल भेज दिया है । उन्होंने बताया कि पिण्डराजोरा थाना क्षेत्र के किशोरीडीह गांव निवासी 24 वर्षीय मंजू कुमारी की शादी बालीडीह थाना क्षेत्र के कलारी टोला झिकलपानी निवासी 31 वर्षीय लालचंद हेंब्रम के साथ गत 18 जून 2019 को हुई थी।
श्री राय ने बताया कि मृतक के पिता ने अपने बयान में कहा कि शादी के बाद से ही 50000 रुपए दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री मंजू को प्रताड़ित किया जाने लगा । उसकी पुत्री तनाव में रहने लगी। उन्हें जब इस बात का पता चला तो ससुराल वालों को 20000 रुपए दिए और बाकी 30000 रुपए भी जल्द देने की बात कही।
लेकिन शादी के 5 माह बाद ही 6 नवंबर 2019 को पति ने मंजू के साथ मारपीट की। मंजू ने विरोध किया तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी ।इसके बाद ससुराल के सभी लोग फरार हो गए । पुलिस ने मृतक के पिता सुधीर मांझी की सूचना पर ससुराल वालों के खिलाफ बालीडीह थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था ।
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