झारखंड
हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में सुनील यादव को जमानत की सुविधा देने से इनकार किया
Renuka Sahu
12 April 2024 7:29 AM GMT
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साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में सुनील यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की.
रांची : साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में सुनील यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट उन्हें जमानत की सुविधा देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें, सुनील यादव मामले में फरार चल रहे दाहू यादव के भाई है. इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने 7 अक्टूबर 2023 को सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख करते हुए कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.
जानकारी के लिए बता दें, ईडी के समन पर उपस्थित नहीं होने पर दाहू यादव और सुनील यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का जारी हुआ था. जिसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था. वहीं उनके भाई दाहू यादव अब भी फरार चल रहे है. अपने जांच में ईडी ने पंकज मिश्रा के साथ दाहू यादव और उनके भाई सुनील यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है.
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Renuka Sahu
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