झारखंड
वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस कारण हुए थे निलंबित
Gulabi Jagat
27 July 2022 9:13 AM GMT

x
झारखंड हाईकोर्ट
Ranchi :झारखंड हाईकोर्टने गलत शपथ पत्र दाखिल करने के कारण निलंबित किए गए पार्षद वेद प्रकाश सिंह को राहत दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने निलंबित किये गये पार्षद वेद प्रकाश सिंह को हटाए जाने से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया. नगर विकास विभाग के सचिव की ओर से आदेश जारी कर वर्ष 2021 में इन्हें निलंबित कर दिया गया था. इन पर गलत शपथ पत्र दाखिल कर संपत्ति और अपराधिक मामले को छुपाने का आरोप लगाया गया था. इसके खिलाफ वेद प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को निरस्त कर दिया.
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी पर गलत शपथ पत्र देने का जो आरोप लगाया गया था, वह गलत पाया गया है. पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बिना कानूनी प्रक्रिया के इन्हें हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है. जांच पदाधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय का अनुपालन नहीं किया गया है. जांच रिपोर्ट की जगह आदेश पारित कर इन्हें हटा दिया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने वेद प्रकाश को निलंबित आदेश को खारिज कर दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी ने पैरवी की.
Next Story