हाईकोर्ट ने मांगी जमीन दलालों के कब्जे वाली भूमि की रिपोर्ट
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राँची न्यूज़: जमीन दलालों के द्वारा दूसरे की जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने पूर्व जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर जमीन दलालों के द्वारा मुख्य सचिव, गृह सचिव, रांची के एसएसपी और लोअर बाजार थाना प्रभारी को प्रतिवादी बनाया है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को चीफ जस्टिस के निर्देश पर सक्षम अदालत में होगी.
एसएसपी से रांची जिले के मामलों व कार्रवाई की जानकारी मांगी अदालत ने रांची के एसएसपी को निजी तौर पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. एसएसपी को रांची जिले में जमीन पर अवैध कब्जा से संबंधित सभी केस का ब्योरा देने, केस या शिकायतों की वर्तमान स्थिति और इस पर की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है. एससएसपी को अपने शपथपत्र में जमीन दलालों के गिरोह पर की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी और इसके पीछे शामिल लोगों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है.
एडीजी आरके मल्लिक को जांच करने का निर्देश अदालत ने एडीजी आरके मल्लिक को जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर हुई घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. रिपोर्ट में यह बताने को कहा गया है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया कौन लोग शामिल हैं. यह घटना पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई है या नहीं. एडीजी आरके मल्लिक को इसकी जांच कर सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया. अदालत ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को एडीजी आरके मल्लिक को सहयोग करने का निर्देश दिया है. इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए अधिवक्ता अतनु बनर्जी को न्याय मित्र नियुक्त किया गया है. साथ ही इस मामले में सरकार का पक्ष महाधिवक्ता को रखने का निर्देश अदालत ने दिया है.