झारखंड

हेमंत मंत्रिमंडल ने 55 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

Admin4
15 July 2022 5:52 PM GMT
हेमंत मंत्रिमंडल ने 55 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये। बैठक में करीब सवा लाख राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई । इसके साथ निजी क्षेत्र में 40 हजार वेतन तक वाले 75 फीसदी पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है।

इतना ही नहीं राज्य के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाहर आते ही राज्यकर्मियों ने उनका अभिनंदन किया।

पुरानी पेंशन के लिए तीन शर्तें

कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में तीन मुख्य शर्तें रखी गई हैं। पहला वित्त विभाग पीएफआरडीए में जमा करीब 17 हजार करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिये एसओपी बनाएगी। इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एसओपी की शर्तों पर सहमति देंगे। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई हो, लेकिन एक दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हों। उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा।

निजी कंपनियों में आरक्षण की नियमावली मंजूर

राज्य में निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये तक वेतन वाले 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अब मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से संबंधित ऑफर लेटर सौंपेंगे। करीब दस हजार युवाओं को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित निजी कंपनियों में चयन किया गया है। इससे पहले स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पिछले वर्ष मार्च में कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ था। इसके बाद सितंबर 2021 में विधानसभा से पारित हुआ। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन गया है। अब इसकी नियमावली को मंजूरी दी गई है।

नियमावली अधिसूचित होने के 30 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल पर नियोक्ता और उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या बतायेंगे। जिले में प्रतिनियुक्त अधिकारी कंपनियों में कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन करेंगे। नियोक्ता अनुपालन के संबंध में हर तीन माह की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्राधिकृत अधिकारी सत्यापन करेंगे। अपील का प्रावधान भी होगा।

अकुशल श्रमिकों का कौशल विकास नियोक्ता सीएसआर फंड से या कौशल विकास मिशन सोसाएटी के माध्यम से करायेगा। दूसरी तरफ रोजगार के लिये युवाओं को भी पोर्टल पर अपना निबंधन कराना होगा। पोर्टल के काम करने तक ऑफलाइन प्रक्रिया होगी। श्रम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर अनुश्रवण समिति बनेगी। श्रमायुक्त, उद्योग निदेशक, मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्य बॉयलर निरीक्षक आदि सदस्य होंगे।

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