राँची न्यूज़: भाजपा सांसद निशिकांत दूबे के द्वारा गलत ट्वीट किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. इस बीच अदालत ने मामले में राज्य सरकार को फिर से समय देते हुए उन्हें अपना जवाब पेश करने को कहा है.
पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मामले में जवाब पेश नहीं किया जा सका. अदालत से समय की मांग की गई, जिस पर अदालत ने उन्हें समय दिया है. पूर्व में अदालत के द्वारा सांसद को दी गई अंतरिम राहत की तिथि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी गई है.
इससे सांसद को अगले आदेश तक राहत जारी रहेगी. गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद निशिकांत दूबे पर मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान गलत ट्वीट करने एवं अनर्गल बयानबाजी करने को लेकर प्राथमिकी देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज की गई.
इसके अलावा अन्य थाने में कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सांसद ने उसी को निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि उन पर जो सेक्शन लगाया गया है. उसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता है. इसलिए यह गलत है. इसे निरस्त कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत सिर्फ शिकायतवाद दायर की जा सकती है.