झारखंड

लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची CBI कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की दे दी अनुमति, अब जा सकेंगे सिंगापुर

Renuka Sahu
16 Sep 2022 6:35 AM GMT
Hearing Lalu Yadavs petition, Ranchi CBI court gave permission to release passport, now you will be able to go to Singapore
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न्यूज़ क्रेडिट : lagatar.in

लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची CBI कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की अनुमति दे दी है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची CBI कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज की अनुमति दे दी है. कोर्ट के आदेश के बाद अब लालू यादव सिंगापुर जा सकते है. बता दें कि 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है. लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते थे. इस लिए उन्होंने CBI कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी. इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता अनंत कुमार विज के माध्यम से याचिका दाखिल की थी.

शुक्रवार को CBI की स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लालू यादव को पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है. लालू यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रभात कुमार, अनंत कुमार विज और देवर्षी मंडल ने सीबीआई कोर्ट में बहस की. पढ़ें – शराब नीति घोटाला मामला : ईडी 6 राज्यों के 40 ठिकानों पर कर रही छापेमारी
सीबीआई की विशेष अदालत ने पासपोर्ट जमा कर लिया है
सीबीआई कोर्ट के आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिन्यु कराने का रास्ता साफ हुआ था. चारा घोटाला में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट सीबीआई की विशेष अदालत ने जमा करा लिया था. सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने के साथ ही लालू प्रसाद यादव के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगाई हुई थी. लालू प्रसाद यादव की ओर से पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए नवीनीकरण के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की गई थी. लालू प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया था.
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