झारखंड
बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल मामले में 17 को होगी सुनवाई, इन बिंदुओं पर होगी बहस
Renuka Sahu
12 May 2022 6:33 AM GMT
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फाइल फोटो
स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दलबदल मामले में अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्पीकर न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज दलबदल मामले में अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने सुनवाई की अगली तारीख 17 मई तय कर दी है। सुनवाई 12:30 बजे से होगी। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तावित 14 (प्रस्तावित इश्यू) में से आठ बिंदु भी तय कर दिए हैं। सभी पक्षों को इस संबंध में बुधवार शाम सूचना प्रेषित कर दी गई है।
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल से संबंधित शिकायतों के आधार पर चार मामले स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज कराए गए हैं। ये शिकायतें पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बंधु तिर्की और विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव की ओर से दर्ज कराई गई हैं। इन मामलों में अब तक सुनवाई के बाद स्पीकर ने बाबूलाल की ओर से प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार कर दिया है। अब उन पर दलबदल के तहत सुनवाई की जाएगी। नौ मई को स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने प्रपोज्ड इश्यू प्रस्तुत किया था।
इन बिंदुओं पर स्पीकर न्यायाधिकरण में होगी बहस
-विधायक दीपिका पांडेय सिंह द्वारा दी गई अर्जी अत्यधिक विलंब के कारण सुनने योग्य है या नहीं
-16 फरवरी 2020 को झाविमो विधानमंडल दल की सदस्य संख्या क्या थी और कौन-कौन लोग इसके सदस्य थे।
-बाबूलाल का इस प्रकार पत्र दिया जाना भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुरूप झाविमो की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना माना जाएगा या नहीं
-बाबूलाल मरांडी के इस प्रकार अकेले भाजपा में चले जाने से संविधान की दसवीं अनुसूची का लाभ उन्हें प्राप्त होगा या नहीं
-विद्यमान तथ्यों के आधार पर विलय का दावा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 (2) के तहत मान्य है या नहीं
-इसके अलावा तीन और बिंदु हैं।
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