झारखंड

हेमंत सोरेन द्वारा हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर पूरी हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Renuka Sahu
28 Feb 2024 8:30 AM GMT
हेमंत सोरेन द्वारा हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर पूरी हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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जमीन घोटला मामलें में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी की.

रांची : जमीन घोटला मामलें में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी की. मामले में हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल जबकि ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपना-अपना पक्ष रखा. वहीं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आपको बता दें, इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार (27 फरवरी) को भी सुनवाई की थी.

सोमवार (26 फरवरी) को हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, हेमंत सोरेन को ईडी समन और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.
कल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता का सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने बहस की. जिन्होनें कोर्ट को बताया कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है.
हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है. जिस 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार किया गया है. उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है. कुछ लोगों के कहने पर ईडी जांच की और गिरफ्तार कर ली है. जो गलत है. ईडी इस मामले में अबतक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है.
वही, ईडी के ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा. जिन्होंने कोर्ट को कहा कि हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. मामला शेड्यूल ऑफेंस का बनता है. इस मामले में गिरफ्तार बड़ंगाई अंचल के उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी है. अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है. जब दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला आज आएगा.


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