
Jharkhand:गुमला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी निरल तिग्गा को 10 साल की कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गुमला अदालत के जज संजीव भाटिया ने सुनाया। अदालत ने कहा कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
2024 की घटना से जुड़ा मामला
यह मामला 23 अगस्त 2024 की घटना से संबंधित है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने घर के बाहर शौच के लिए गई थी, तभी आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन पकड़ लिया। आरोपी उसे पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया।
परिवार और पुलिस ने दर्ज कराया केस
होश में आने के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की और पीड़िता का बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल जांच कराई।
जांच में सामने आए पुख्ता सबूत
पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और सभी जरूरी दस्तावेज अदालत में पेश किए। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत मामला प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी सबूतों को सही मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट का सख्त संदेश
फैसला सुनाते हुए जज संजीव भाटिया ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध बेहद गंभीर हैं और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में ऐसे अपराधियों के लिए सख्त सजा जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।





