झारखंड
नदी और बांध के पास आज से अवैध बुलडोजर पर अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई होगी
Ritisha Jaiswal
12 Sep 2023 2:50 PM GMT
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बावजूद निगम-प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
रांची: बावजूद निगम-प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।बावजूद निगम-प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। राँची जिले के जल स्रोतों के आसा-पासा रिज पर उच्च न्यायालय ने दो साल पहले नोटिस का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन नोटिस के आगे नहीं बढ़ा। मंगलवार को जब इस मामले पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो उसी दिन जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने निराकरण का निर्णय लिया। सोमवार को जिला कलेक्टर अमित कुमार और निगमायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की एक नियुक्ति हुई। इसमें जल संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया।
सभी क्षेत्रीय संग्रहालयों को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित दस्तावेजों के आसपास से हटाने का निर्देश दिया गया। संयुक्त बैठक में बड़ा नदी तालाब, हरमू नदी, हिनू, कांके बांध, रुक्का बांध सहित अन्य जल स्रोतों के 15 मीटर के हिस्से में अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया। जिन एसोसिएशन पर नगर निगम ने अवैध निर्माण का मामला दर्ज किया है, इन एसोसिएशन पर भी कार्रवाई होगी। डीसी ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया।
निगम ने एक ओर बिना नक्शा के घर बनाने वालों के खिलाफ अवैध निर्माण का मामला दर्ज करते हुए भवन को तोड़ने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर हरमू नदी और कांके बांध के कैचमेंट क्षेत्र में जमीन के बीच जमीन पर प्लॉटिंग की गई। कई दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर मकान भी बना लिया, इसके बावजूद निगम-प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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Ritisha Jaiswal
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