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पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप दोषी करार दिया गया है.
रांची : पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप दोषी करार दिया गया है. 10 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. वही, मामले की ट्रायल फेस कर रहे 3 महिला और कृष्णा महतो समेत 4 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट में फैसला सुनाया गया. खूंटी के तोरपा में साल 2013 में हुई थी.
यह घटना साल 2013 में खूंटी के तोरपा में हुई थी. हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/ 2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ था. मामले में पौलूस सुरीन ,नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिसेश गोप भी ट्रायल फेसकर रहे है. मामले में अभियोजन पक्ष 12 गवाह पेश किए थे. बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह पेश किए गए थे. पौलुस सोरेन तोरपा विधानसभा से दो बार विधायक रहे हैं.
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