झारखंड

चिरूडीह हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को 10- 10 साल जेल की सजा

Kunti Dhruw
24 March 2022 12:04 PM GMT
चिरूडीह हत्याकांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को 10- 10 साल जेल की सजा
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झारखंड के चिरुडीह गोली कांड मामले में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10- 10 साल की सजा सुनाई है।

झारखंड के चिरुडीह गोली कांड मामले में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10- 10 साल की सजा सुनाई है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा सुनायी है।

पहले से जेल में हैं योगेन्द्र साव
बता दें कि योगेंद्र साव 15 अप्रैल 2019 से लगातार जेल में हैं, जबकि दोषी पाए जाने पर निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था। बड़कागांव कांड संख्या 228/16 के तहत बड़कागांव थाना में मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय में चल रहे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी.।
2015 में हुआ था कांड

बता दें कि वर्ष 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव के चिरूडीह गांव में कफन सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। पुलिस प्रशासन लगातार उसे खत्म कराने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए कई दौर पर बातचीत हुई, लेकिन प्रशासन को नाकामी मिली थी। इस बीच आंदोलनकारियों ने खनन कार्य में लगी मशीनें रोक दीं, जिसके बाद बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया।
कांड के 11 मामलों में योगेन्द्र साव हो चुके थे बरी

इस गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसी बीच गांववाले निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया और बाद में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई ग्रामीणों की मौत भी हो गई। इस मामले में प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराए थे, जिनमें से 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं।


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