Ranchi: हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी समेत चार आरोपी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बुधवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान योगेंद्र साव व निर्मला देवी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एवं अन्य दो आरोपी अमरेंद्र कुमार साह उर्फ छोटू उर्फ प्रदीप एवं विशेश्वर नाथ चौबे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में नौ गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. लेकिन कोर्ट में गवाही देते समय सभी गवाहों ने घटना को देखे जाने की बात से इनकार कर दिया. जिसका फायदा आरोपियों को मिला. यह मामला हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव थाना से जुड़ा हुआ है. दो मई 2016 को बड़कागांव के तत्कालीन थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी समेत नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. लेकिन जांच पदाधिकारी ने अनुसंधान की कार्रवाई को पूरा करने के बाद सिर्फ चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की.