झारखंड
झारखंड में पहली बार एक साथ ओमिक्रॉन वैरिएंट के 14 मामले सामने आए, 31 जनवरी तक बढ़ाई गईं पाबंदियां
Renuka Sahu
16 Jan 2022 1:52 AM GMT
x
फाइल फोटो
झारखंड सरकार ने राज्य में मौजूदा कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड सरकार ने राज्य में मौजूदा कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच, झारखंड सरकार ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध 31 जनवरी तक लागू रहेंगे।
झारखंड के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी कि झारखंड में आंशिक लॉकडाउन 31 जनवरी तक लागू रहेगा। सरकार राज्य में कोविड-19 की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है। सभी दिशानिर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें।
झारखंड में शनिवार को कोरोना के 3,258 नए मामले सामने आए। इस दौरान सात लोगों की मौत हो गई। वहीं अब राज्य में 33,089 सक्रिय मामले हैं। शनिवार को 3,351 मरीज ठीक हुए।
बता दें कि कि शनिवार को झारखंड में पहली बार ओमिक्रॉन वैरिएंट के 14 मामले मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 87 सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए थे। इसके बाद पता चला था कि 87 में से 14 ओमिक्रॉन के मामले हैं। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने की है।
शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
झारखंड सरकार ने पहले कोरोना प्रतिबंधों को चार जनवरी से 15 जनवरी तक लगाया था, अब कोरोना को देखते हुए शनिवार को राज्य में चल रहे कोविड-19 प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने यह जानकारी दी।
मौजूदा प्रतिबंधों के तहत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगें, बार और रेस्तरां के साथ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद अपने शटर बंद कर देंगे, जबकि अधिकतम 100 लोगों को शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति होगी।
पार्क, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, चिड़ियाघर बंद
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सिंह द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। पार्क, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, स्टेडियम और शैक्षणिक संस्थान 31 जनवरी तक बंद रहेंगे।
साथ ही कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी। लेकिन आधे कर्मचारियों के साथ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में प्रशासनिक कार्य किया जा सकता है। सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे।
Next Story