झारखंड
आठ वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म व हत्या के प्रयास में दोषी करार
Tara Tandi
15 Jun 2023 9:19 AM GMT
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आठ वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या की नीयत से नाले में फेंक देने के मामले में रवींद्र कुमार उर्फ बौना को कोर्ट ने दोषी करार दिया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली की है.
पीड़िता शक्ति मंदिर के पास मां के साथ भिक्षाटन कर जीवितकोपार्जन करती थी. बौना के खिलाफ धनसार थाना में चार अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. कहा गया था कि पीड़िता अपनी मां के साथ शक्ति मंदिर के पास भिक्षाटन कर रात में बगल के एक होटल में सो जाया करती थी. तीन व चार अगस्त 2022 की रात रवींद्र कुमार उर्फ बौना सोए हुए अवस्था मं उसे उठाकर टेलीफोन एक्सचेंज रोड ले गया, जहां खड़े एक ट्रक की आड़ में उससे दुष्कर्म किया व कंबल में लपेट कर उसे नाला में फेंक दिया था. दूसरे दिन आसपास के लोगों ने उसे नाला से निकाला. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने चंगेज खान नामक युवक को गिरफ्तार किया था. उसने पुलिस को बयान में मामले का पर्दाफाश किया
बाल श्रम रोकने में जिम्मेवारों की भूमिका अहम
बाल श्रम दिवस पर रेलवे चाइल्ड लाइन मंथन की ओर से रेलवे हेल्प डेस्क में बैठक की गई. बाल श्रम रोकने में रेलवे स्टेशन पर तैनात जिम्मेवारों की भूमिका अहम है. ट्रेन और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को नजर रख कर बाल श्रम कराने वालों पर अंकुश लगाया जा सकता है. परिचर्चा में रेलवे चाइल्ड लाइन के सदस्य और आरपीएफ के इंस्पेक्टर पंकज कुमार, स्टेशन मैनेजर रत्नेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित हुए. चाइल्ड लाइन के सदस्यों को बच्चों से व्यापारिक कार्य में श्रम कराने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई.
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