झारखंड

शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, हाईस्कूल शिक्षकों को अब प्लस टू में केवल 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा, 75 प्रतिशत पदों पर होगी सीधी नियुक्ति

Renuka Sahu
8 April 2022 6:09 AM GMT
शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, हाईस्कूल शिक्षकों को अब प्लस टू में केवल 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा, 75 प्रतिशत पदों पर होगी सीधी नियुक्ति
x

फाइल फोटो 

झारखंड के हाईस्कूलों के शिक्षकों को प्लस टू स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब 25 फीसदी पदों पर ही आरक्षण मिलेगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड के हाईस्कूलों के शिक्षकों को प्लस टू स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब 25 फीसदी पदों पर ही आरक्षण मिलेगा। प्लस टू स्कूलों में 75 फीसदी पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। अगर हाई स्कूल के शिक्षक से आरक्षित 25 फीसदी पद नहीं भरते हैं तो सीधी नियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को झारखंड प्लस टू विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी।

प्लस टू स्कूलों में 2018-19 तक चली नियुक्ति प्रक्रिया में हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित रखे गए थे। जो पद हाई स्कूलों के शिक्षकों से भरे नहीं जा पाते थे वे खाली रह जाते थे। शिक्षा विभाग ने इसके नियम में बदलाव किया और 50 की जगह अब 25 फीसदी पद हाई स्कूलों के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, ये पद भी भरे नहीं जाने पर अनारक्षित पदों से अभ्यर्थियों से इसे भरा जाएगा।
प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवेदन लेगा और एक परीक्षा होगी। प्लस टू स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसमें हाई स्कूल के वैसे शिक्षक जो झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट नहीं किए हैं वे आवेदन नहीं कर सकेंगे।
उप प्राचार्य का पद हटा, प्राचार्य के लिए उम्र सीमा तय
प्लस टू स्कूलों मे उप प्राचार्य का पद हटा दिया गया है। उप प्रचार्य के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी। 2012 की नियमावली के अनुसार उप प्राचार्य के पद रखे गए थे। वहीं, प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षकों की न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। जिस साल नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसी साल एक जनवरी से अधिकतम उम्र सीमा 50 साल और न्यूनतम उम्र सीमा 35 साल रखी गई है। अनारक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षकों के लिए अधिकतम 50 वर्ष, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 52 वर्ष, महिला के लिए 53 वर्ष, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला-पुरुष के लिए 55 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 53 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। प्राचार्य पद के लिए जेएसएससी परीक्षा लेगा। 200 अंक का सामान्य ज्ञान और 300 अंक के पीजी के विषय की परीक्षा होगी।
12 साल की सेवा में मिलेगा 15,600-39,100 का वरीय वेतनमान
प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों को 12 साल की सेवा पूरी होने पर वरीय वेतनमान के रूप में अब 15,600-39,100 रुपये का वेतनमान और 5400 ग्रेड पे मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 9300-34,800 का वेतनमान और 4800 का ग्रेड पे मिलता है। 12 साल की सेवा पूरी होने के बाद वरीय वेतनमान के रूप में सीधे वेतनमान में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। वहीं, हाई स्कूलों के शिक्षकों की बात करें तो वरीय वेतनमान में उनके वेतनमान 9300-34,800 में कोई बदलाव नहीं होगा। वरीय वेतनमान में ग्रेड पे 4800 और 24 साल की सेवा पर मिलने वाले प्रवरण वेतनमान में 5400 का ग्रेड पे मिलेगा।
Next Story