झारखंड

ईडी ने विशेष अदालत में अर्जी देकर मांगी रिमांड, मिली चार दिन की मंजूरी

Admin Delhi 1
8 Aug 2023 6:59 AM GMT
ईडी ने विशेष अदालत में अर्जी देकर मांगी रिमांड, मिली चार दिन की मंजूरी
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जमशेदपुर: रांची जमीन घोटाले के आरोपी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी चार दिन और पूछताछ करेगी. इसकी मंजूरी विशेष अदालत ने दे दी है. आज पांच दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पूछताछ की जरूरत बताते हुए विष्णु अग्रवाल को फिर से सात दिनों के लिए रिमांड पर देने का अनुरोध किया. लेकिन कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड दी. इससे पहले 2 अगस्त को ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड दी थी.

31 जुलाई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया

जमीन घोटाला मामले में ईडी अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. जमीन घोटाले में नाम आने के बाद वह शाम करीब 4 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे. ईडी के अधिकारियों ने उनसे पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके बाद दूसरे दिन इसे कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें पांच दिन की रिमांड पर ईडी को भेज दिया गया.

इस तरह घोटाले का खुलासा हुआ

जमीन से जुड़ा मामला तब सामने आया जब ईडी ने रांची के अफसर अली को गिरफ्तार किया. इससे पहले 4 नवंबर 2022 को ईडी ने जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. बाद में विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए तीन बार समन भेजा गया. उनका नाम चेशायर होम रोड पर जमीन की खरीद के साथ-साथ कई जमीन मामलों में भी सामने आया। जांच में ईडी ने पाया कि इस जमीन सौदे में प्रेम प्रकाश की भी भूमिका सामने आई है. वहीं, पुगाडु में खास महल की 9.30 एकड़ जमीन की खरीद में भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया.

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