झारखंड
इस डर से पेट्रोल सब्सिडी लेने से कतरा रहे झारखंड के लाभुक, नहीं आ रहे आवेदन
Renuka Sahu
6 Feb 2022 2:42 AM GMT
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फाइल फोटो
गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की है। सरकार गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्डधारियों को इस योजना का लाभ दे रही है। हालांकि, सरकार की इस योजना को लेकर अधिकांश लाभुक संशकित हैं। उन्हें डर है कि यदि वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन में बाइक नंबर का उल्लेख करते हैं तो उनका राशन कार्ड रद्द न हो जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू न हो।
इस कारण कई प्रखंडों से इस योजना के लिए आवेदन ही नहीं आ रहे हैं। योजना के तहत गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड वाले जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर) मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार उठा रही ये कदम
रांची जिले में जितने राशन कार्ड हैं, उसके अनुपात में आवेदन काफी कम आ रहे हैं। जब उपायुक्त ने इसकी समीक्षा की तो प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने कहा कि राशन कार्ड रद्द होने की आशंका के कारण ही लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अब जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों और ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। लोगों को यह बताया जाएगा कि इस योजना का लाभ लेने वालों का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जन प्रतिनिधियों से भी इसकी अपील करायी जाएगी, ताकि लोगों में भरोसा हो और वह इस योजना का लाभ ले सकें।
पीडीएस संचालकों से भी लाभुकों को कार्ड के सभी सदस्यों का आधार लिंक कराने को कहा गया है तथा दोपहिया वाहन रखने वाले लाभुकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है।
इन्हें मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ
● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी हो
● राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए
● आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपडेट हो
● आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से हो
● आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है
● दो पहिया वाहन का झारखंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए
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