झारखंड
Double Murder : डबल मर्डर के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया, 13 हजार का जुर्माना लगाया
Renuka Sahu
1 Jun 2024 5:30 AM GMT
![Double Murder : डबल मर्डर के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया, 13 हजार का जुर्माना लगाया Double Murder : डबल मर्डर के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया, 13 हजार का जुर्माना लगाया](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/06/01/3762216-38.webp)
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Ranchi : रांची में दादा और दादी की हत्या करने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पोते को उम्र कैद की सजा के साथ 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतना होगा. बता दें, मामले में अपर न्याययुक्त योगेश कुमार कोर्ट ने आरोपी मंगलू उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी मंगलू उरांव ने चंद पैसों के लिए डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी ने पैसे नहीं मिलने पर गुस्से में आकर अपने दादा और दादी दोनों की घर में रखे दावली और हंसुवा से हमला करके हत्या कर दी थी.
यह पूरा मामला अप्रैल 2021 का है जब रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा पंचायत स्थित कैरो गांव में 22 साल के पोते मंगलू उरांव ने अपने बूढ़े दादा मंगला उरांव और दादी चरिया की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद मृतक के बेटे सह आरोपी के पिता सुका उरांव ने बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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