झारखंड

झंडा लहराने में न करें यह गलती, जानें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम

Gulabi Jagat
10 Aug 2022 2:22 PM GMT
झंडा लहराने में न करें यह गलती, जानें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम
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पलामूः पलामू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन 2.25 लाख तिरंगा फ्री में बांटेगा. पलामू को सरकार की ओर से बुधवार की शाम तक 1.27 लाख तिरंगा मिल चुका है.
इधर, इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पलामू डीसी ए दोड्डे ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी की जा ही है. सभी प्रखंड और संसाधन केंद्रों को तिरंगा उपलब्ध करा दिया गया है. डीसी ने बताया कि फ्लैग होस्टिंग कोड में भी कुछ बदलाव हुए हैं. national flag hoisting code की जानकारी आम लोगों तक पंहुचाई जा रही है.
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जिला प्रशासन द्वारा सांसद, राजनीतिक दल, पुलिस और न्यायिक कार्यालय को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है. डीसी ने बताया कि पलामू जिले के सभी पदाधिकारी कर्मचारी एवं कर्मी अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाएंगे.
तिरंगा लहराने एवं फहराने का जानिए नियम
राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी हालत में उल्टा नहीं फहराना है
खराब राष्ट्रध्वज को नहीं फहराया जाएगा
राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा, ऐसी जगह ध्वज को नहीं लगाया जाना है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई न दे
सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज रविवार और छुट्टियों के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकेगा.
राष्ट्रीय ध्वज को स्फूर्ति के साथ फहराया जाएगा और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाएगा.
राष्ट्रीय ध्वज को अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचो-बीच या कार के दाईं तरफ लगाया जाए.
किसी दूसरी ध्वजा-पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान या उससे ऊपर नहीं लगाया जाएगा. न ही बराबर रखा जाएगा.
राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा छपा नहीं होना चाहिए.






Source: etvbharat.com


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