झारखंड

ढुलू की जमानत याचिका खारिज, विधायक ढुलू महतो पर दो मामलों में आरोप गठन

Admin Delhi 1
30 Jan 2023 7:10 AM GMT
ढुलू की जमानत याचिका खारिज, विधायक ढुलू महतो पर दो मामलों में आरोप गठन
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धनबाद न्यूज़: बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की अदालत में बेल की अर्जी पर सुनवाई की गई. बरोरा थाना में दर्ज रंगदारी के मामले में विधायक की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

ढुलू महतो के खिलाफ मॉर्डन इंटरप्राइजेज के रियाज कुरैशी ने बरोरा थाना में दो अगस्त 2021 को रंगदारी मांगने तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह एचसीपीएल एमबीपीएल जेबी कंपनी प्रोजेक्ट में अपने फॉर्म मॉर्डन इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अर्थ वर्क और पीसीसी वर्क का कार्य करते थे. उनका कार्यक्षेत्र सोनारडीह फाटक से लेकर शताब्दी माइंस तक है, जहां ढुलू महतो तथा उनके समर्थक रंगदारी की मांग को लेकर धमकी देते हैं.

कहा जाता है कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे तब तक काम करने नहीं दिया जाएगा. मशीन को आग लगा देंगे तथा कार्य कर रहे लोगों को मारकर यहां से भगा देंगे. कार्य पूरा करने का समय वर्क आर्डर के अनुसार जून 2021 तक था परंतु ढुलू महतो की ओर से काम बंद करवाने के कारण अभी तक मात्र 10 प्रतिशत ही काम हुआ है. दो अगस्त 2021 को जब जिंक फैक्ट्री टुंडू के बगल में अर्थ वर्क का कटिंग कार्य चल रहा था तभी कंपनी के साइट इंजीनियर आकाश कुमार सिंह ने उन्हें फोन कर बताया कि कुछ लोग आकर काम बंद करा दिया है.

यह सूचना पाकर जब वह साइट पर पहुंचा तो देखा कि रामेश्वर महतो आनंद शर्मा और 8-10 लोग जिनका नाम नहीं जानते हैं, वह लोग गाली गलौज कर काम को बंद करा रहे हैं. रामेश्वर महतो अपने हाथ में ईंट लिए हुए था और कार्य कर रहे पोकलेन ड्राइवर को मारने की धमकी देते हुए गाड़ी पीछे निकालने को बोल रहा था. रामेश्वर महतो ने कहा कि विधायक जी बोले हैं कि पहले कंपनी को यहां आकर मैनेज करने एवं रंगदारी का पैसा देने को बोलो पैसा दिए बगैर यहां एक इंच काम नहीं करने देंगे. वादी रियाज कुरैशी का न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान भी करवाया गया था.

एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायधीश संतोषणी मुर्मू की कोर्ट ने दो मामलों में ढुलू महतो के खिलाफ आरोप गठन किया. विधायक ढुलू महतो को कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया.

आरोपी ढुलू महतो के खिलाफ कोर्ट में दो मामले सारांश के लिए लंबित है. दोनों ही मामलों में ढुलू महतो पूर्व से जमानत पर जेल से बाहर है परंतु उनकी अनुपस्थिति के कारण दोनों मामलों में सारांश नहीं हो पा रहा था. दोनों मामलो में एक धनबाद थाना क्षेत्र के मुकेश चंदानी से रंगदारी मांगने तथा दूसरा बाघमारा थाना क्षेत्र में मारपीट से संबंधित है. आरोपी ढुलू महतो ने कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए ट्रायल फेस करने की प्रार्थना की. कोर्ट ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया.

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