झारखंड

भूमि घोटाला मामले में डी.एच.डी. के पद पर आसीन होने की संभावना नहीं

SANTOSI TANDI
4 Oct 2023 7:09 AM GMT
भूमि घोटाला मामले में डी.एच.डी. के पद पर आसीन होने की संभावना नहीं
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पद पर आसीन होने की संभावना नहीं
रांची ईडी के पांचवें समन के बाद भी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने की संभावना नहीं है। ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को उपस्थित होने को कहा है, लेकिन इस दिन उन्हें पलामू में एक कार्यक्रम में शिरकत करना है। एजेंसी सीएम से जमीन घोटाले और उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहती है। इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सोरेन ने ईडी के पिछले चार समन पर लिखित जवाब भेजा था। उन्होंने अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक ईडी से समन स्थगित रखने को कहा था।
हाईकोर्ट में दायर य़ाचिका में सोरेन ने ईडी की शक्तियों को चुनौती देते हुए उसकी ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली थी।
18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद 23 सितंबर को सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
उन्होंने याचिका में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है। इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है।
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