झारखंड

Dhanbad Court : नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 22 वर्ष की कैद

Tara Tandi
10 Jun 2024 10:34 AM GMT
Dhanbad Court : नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 22 वर्ष की कैद
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Dhanbad धनबाद : नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के रंगामाटी निवासी विशाल कुमार सिंह को 22 वर्ष कैद एवं 13 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. शुक्रवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था जबकि पिता ललन सिंह, मां ज्ञानती देवी व बहन काजल कुमारी को रिहा कर दिया था. अदालत सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 10 जून 2024 निर्धारित की थी. 26 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने बलियापुर थाने में
आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय और कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी. जबकि प्रदीप तुरी एवं गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिसिया जांच पर उंगली उठाते हुए सुशांतो की मां ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामले को दर्ज कर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया.
महेंद्र हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 05 को माले विधायक महेन्द्र सिंह कि हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी. हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआई के स्पेशल क्राईम ब्रांच लखनऊ को सौंपी गई थी. प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07(एस)/05(एल) दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया था. गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान 14 नवंबर 12 को साकिम दा पुलिस बल पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था.
लाला हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में सोमवार को सुनवाई की गई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपर लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.
जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की गोली मारकर हत्या 12 मई 2021 को दोपहर करीब 3 बजे की गई थी. जब्बार मस्जिद के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने लाला खान को गोली मारी थी. घटनास्थल पर ही उसकी माैत हो गई थी. लाला खान के साले शहबाज आलम ने13 मई 21 गुरुवार रात बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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