झारखंड

बकोरिया मुठभेड़ पर पीड़ितों का पक्ष लेगा कोर्ट

Admin Delhi 1
8 Jun 2023 9:14 AM GMT
बकोरिया मुठभेड़ पर पीड़ितों का पक्ष लेगा कोर्ट
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राँची न्यूज़: झारखंड के बहुचर्चित बकोरिया मुठभेड़ में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत अब पीड़ितों का पक्ष जानेगी. इसके बाद ही केस की फाइल बंद करने या जारी रखने पर अंतिम निर्णय होगा.

अदालत ने मुठभेड़ में मारे गये लोगों के परिजनों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. उनलोगों की दलीलें सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा. बता दें कि मुठभेड़ में कुल 12 लोग मारे गए थे. इसमें एक मृतक के पिता ही क्लोजर रिपोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे. अन्य 11 लोगों के परिजन को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी. इसपर अदालत ने अन्य 11 मृतकों के परिजनों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है.

बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण उरांव की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पर 30 मई को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान केस के अनुसंधान पदाधिकारी और एक शिकायतकर्ता मौजूद थे. मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार किया है. अन्य 11 लोगों के परिजनों की राय भी ली जाएगी.

मृतक के पिता दाखिल करेंगे प्रोटेस्ट अर्जी

मृतक उदय के पिता जवाहर यादव क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल करेंगे. उन्होंने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए अर्जी दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है. बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद सीबीआई दिल्ली की स्पेशल सेल ने 19 नवंबर 2018 को दर्ज प्राथमिकी टेकओवर किया था.

आठ जून 2015 को बकोरिया में हुई थी मुठभेड़

पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में आठ जून 2015 को मुठभेड़ में डॉ. अनुराग समेत 12 लोग मारे गए थे. स्थानीय पुलिस का दावा था कि पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ में लोगों की मौत हुई. जबकि दारोगा हरीश पाठक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी कि जेजेएमपी ने उग्रवादियों को मौत का घाट उतारा. इसके बाद इसे पुलिस मुठभेड़ करार दिया गया. उस समय मारे गए 12 में से सिर्फ एक के नक्सली होने की पुष्टि हुई थी. मारे गए अन्य लोगों के स्वजनों ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

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