जमशेदपुर: सोनारी आशीष गोप हत्याकांड के आरोपियों की ओर से शुक्रवार को एडीजे-5 कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने बहस पूरी की. कोर्ट ने मामले पर फैसले के लिए 30 अप्रैल 2024 की तारीख तय की है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार कोर्ट में मौजूद थे. गौरतलब है कि दस साल पहले 14 मई 2014 को अपराधियों ने सोनारी सरदार अखाड़ा कालीमंदिर के पास आशीष गोप की गला रेत कर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है. इस मामले में कुल आठ नामजद आरोपी शामिल हैं, जिसमें आरोपी दीपक कर्मकार, भीम लोहार, राजू कर्मकार, धोंडो कर्मकार, शैलेन्द्र मुंडा, गुड्डु गोराई, दारा कर्मकार और चंद्रा कर्मकार के खिलाफ सोनारी थाने में मामला दर्ज किया गया था.
सोनारी आशीष गोप हत्याकांड के सात आरोपियों में से चार की ओर से मंगलवार को एडीजे-5 कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने बहस पूरी कर ली. दस साल पहले 14 मई 2014 को खुलासा हुआ था कि सोनारी सरदार अखाड़ा कालीमंदिर के पास आशीष गोप की गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी.
पुलिस ने इस मामले में आठ में से सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जब कोई भाग रहा हो. आठ आरोपियों दीपक कर्मकार, भीम लोहार, राजू कर्मकार, धोंडो कर्मकार, शैलेन्द्र मुंडा, गुड्डु गोराई, दारा कर्मकार और चंद्रा कर्मकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिसमें बचाव पक्ष से भीम लोहार, राजू कर्मकार, दारा कर्मकार एवं धोंडो कर्मकार द्वारा मंगलवार को बहस पूरी की गयी.