धनबाद न्यूज़: जामा, जामताड़ा, रूपनारायणपुर, पथ निर्माण को लेकर किए गए अलकतरा घोटाला में 13 साल बाद 30 जनवरी को अदालत का फैसला आनेवाला है. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने फैसले की तारीख निर्धारित कर दी है. आरोपियों के खिलाफ नौ लाख 59 हजार 230 रुपए घोटाले का आरोप है.
हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में रांची सीबीआई ने 18 मार्च 2010 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. सीबीआई ने प्राथमिकी में प्रकाशचंद्र सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जामताड़ा, एंथोनी तिग्गा सहायक इंजीनियर जामताड़ा, नरेश प्रसाद सिंह जूनियर इंजीनियर जामताड़ा, प्रमोद कुमार सिंह प्रोपराइटर पी एंड एस कंपनी एवं सप्लायर मनोज कुमार भगत को आरोपी बनाया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जामा, जामताड़ा, रूपनारायणपुर मार्ग की मरम्मत के लिए 2004- 2005 में टेंडर निकाला गया था. ठेकेदार ने अधिकारियों से मिलीभगत कर अलकतरा खरीद के फर्जी बिल पर पेमेंट उठा लिया था. सीबीआई ने दावा किया था कि जिस बिल के आधार पर पेमेंट का दावा किया गया, उसे इंडियन ऑयल कंपनी ने जारी ही नहीं किया था. सीबीआई ने आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान के बाद 28 अप्रैल 2011 को आरोप-पत्र दायर किया.