झारखंड

अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
18 May 2023 1:30 PM GMT
अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई
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जमशेदपुर न्यूज़: जादूगोड़ा में मंदबुद्धि नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी बिरसा बानरा के खिलाफ एडीजे-वन सह स्पेशल पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं, पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

26 फरवरी 2020 को जादूगोड़ा थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 17 वर्षीय मंदबुद्धि नाबालिग से घर के पास रहने वाला बिरसा बानरा ने दुष्कर्म किया था. वह नाबालिग को फुसलाकर घर ले गया और उसके साथ गलत किया. इसी बीच नाबालिग की बहन पहुंच गई. उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इससे गांव में पंचायत भी हुआ, लेकिन दोषी पक्ष की अभद्रता से कोई परिणाम सामने नहीं आया. इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस आरोपपत्र के आठ गवाहो का परीक्षण अदालत में हुआ. इससे बिरसा बानरा के खिलाफ 376(2) (1) एवं 6 पोस्को एक्ट में दोष सिद्ध हुआ. अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई.

शराब पीकर डैम में नहाने गए युवक की डूबकर मौत

साकची मोहम्डन लाइन निवासी मो. अख्तर की डिमना डैम में डूबने से दोपहर में मौत हो गई. हालांकि, मो. अख्तर के भांजा तूफैल ने स्थानीय लोगों की मदद से अख्तर को निकालकर एमजीएम उसके बाद टीएमएच ले गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

तूफैल ने पुलिस को बताया कि मो. अख्तर कुछ दिन पूर्व ही छुट्टी लेकर कतर से आया था. शराब पीने के बाद डिमना नहाने गया था, जहां नशे के कारण डूबने से उसकी मौत हो गयी. इधर, सूचना पाकर परिजन भी अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पूरे मामले की जांच कर रही है.

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