झारखंड

धोखाधड़ी के आरोप में चिटफंड कंपनी के एजेंट को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Deepa Sahu
24 Feb 2022 10:36 AM GMT
धोखाधड़ी के आरोप में चिटफंड कंपनी के एजेंट को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
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एट वंडर नामक चिटफंड कंपनी के एजेंट लखपति घोष को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है.

जामताड़ा : एट वंडर नामक चिटफंड कंपनी के एजेंट लखपति घोष को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है. जामताड़ा व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने बुधवार 23 फरवरी को एक लाख रुपये की ठगी के मामले की अंतिम सुनवाई पूरी की. इस मामले में कोर्ट ने कुल छह गवाहों का परीक्षण कराया. विदित हो कि नाला थाना क्षेत्र के सहारनपुर निवासी बादल घोष ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें नाला थाना क्षेत्र के दलाबड़ निवासी लखपति घोष पर आरोप था कि उसने Eight Wonder (एट वंडर) कंपनी में निवेश के लिए एक लाख रुपये जमा लिया था.


बाद में आरोपी ने रकम नहीं लौटाई. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 406 एवं 420 में दोषी करार दिया है. भादवि की धारा 406 में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास तथा 03 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 420 में तीन वर्ष का कारावास तथा 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इधर अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने अपने आदेश में सभी सजाएं साथ- साथ चलाने का आदेश दिया है. सजा के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए एक माह की शर्त पर जमानत दे दी.


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