झारखंड

अदालत ने दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को 10 साल की कैद

Admin Delhi 1
3 Jun 2023 10:49 AM GMT
अदालत ने दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को 10 साल की कैद
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धनबाद न्यूज़: दहेज के लिए पुत्र वधू की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए पति आयकर विभाग के क्लर्क व इनकम टैक्स कालोनी निवासी कुणाल कुमार, मृतकों के ससुर विनोद सिंह व सास विमला देवी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया था. कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने आरोपियों को दहेज के लिए हत्या के जुर्म में 10-10 वर्ष कठोर कारावास, दहेज निरोधक अधिनियम में छह-छह वर्ष कठोर कारावास और 16-16 हजार जुर्माना, धारा चार दहेज निरोधक अधिनियम में एक-एक वर्ष कठोर कारावास तथा चार-चार हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. विवाहिता के पिता माधो विगहा के नवादा निवासी प्रवीण कुमार की शिकायत पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

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