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रांची RANCHI: राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई की ओर से पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने जांच एजेंसी को जांच जारी रखने को कहा है। सीबीआई ने पिछले साल साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता सूर्य सिंह बेसरा और पंकज कुमार यादव ने विधानसभा समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद विशेष सीबीआई अदालत ने एजेंसी को जांच जारी रखने का आदेश दिया।
हालांकि यह आदेश 10 सितंबर को आया था, लेकिन इसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय खेल घोटाले के आदेश के बाद सीबीआई ने एसीबी से मामले को अपने हाथ में ले लिया। रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद 28.34 करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता चला था, जिसके बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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Kiran
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