झारखंड

अदालत ने खारिज की संजय की डिस्चार्ज अर्जी

Admin Delhi 1
8 May 2023 12:13 PM GMT
अदालत ने खारिज की संजय की डिस्चार्ज अर्जी
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राँची न्यूज़: मिड-डे मील के 100 करोड़ रुपये घोटाले की राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी संजय कुमार तिवारी की डिस्चार्ज अर्जी ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने खारिज कर दी. अदालत ने 24 अप्रैल को डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मामले में अब भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय तिवारी और राजू वर्मा के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी. इसके लिए अदालत ने 15 मई की तारीख निर्धारित की है. उस दिन दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. संजय तिवारी ने मामले में खुद को आरोपमुक्त का अनुरोध करते हुए 19 जनवरी को डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी. आरोपी संजय तिवारी मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में है. ईडी ने उक्त आरोप में 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में है.

अंतरिम जमानत का किया था दुरुपयोग जेल में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैंक को पैसा लौटाने की शर्त पर 43 दिनों की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन वह इसका दुरुपयोग किया.

बता दें कि एसबीआई की हटिया शाखा से मिड-डे मील के 100 करोड़ रुपये का गबन पांच अगस्त 2017 को किया गया था. सीबीआई ने सात दिसंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने नवंबर 2021 में केस किया.

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