झारखंड

SDO के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

Saba Naaz
5 July 2026 4:33 PM IST
SDO के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक
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झारखंड: हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के बरकठा अंचल अंतर्गत मौजा बेरो कला की 117.68 एकड़ विवादित जमीन मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 118 रैयतों को राहत दी है। अदालत ने बरही SDO द्वारा 118 रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण कुमार दास समेत अन्य रैयतों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि मौजा बेरो कला की इस जमीन पर पिछले 40 वर्षों से 118 रैयतों की वैध जमाबंदी चली आ रही थी और वे लगातार काबिज हैं। लेकिन 27 अगस्त 2024 को बरही SDO ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अचानक इस पुरानी जमाबंदी को रद्द कर दिया और एक निजी पक्ष के नाम नई जमाबंदी दर्ज कर दी।

कोर्ट में यह भी बताया गया कि इस जमीन पर विवाद पहले भी रहा है और वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त ने जांच के बाद निजी पक्ष के दावे को खारिज कर दिया था तथा रैयतों के हक में निर्णय दिया था। इसके बावजूद SDO द्वारा पुराने आदेश को नजरअंदाज कर नया आदेश जारी करना गंभीर सवाल खड़े करता है। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि दशकों पुराने राजस्व रिकॉर्ड और कब्जे को नजरअंदाज कर SDO द्वारा एकतरफा कार्रवाई करना नियमों के खिलाफ है। इसी आधार पर रैयतों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ SDO के आदेश पर रोक लगाई, बल्कि स्पष्ट किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक जमीन की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। इस फैसले से 118 रैयतों को बड़ी राहत मिली है, वहीं प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने सरकार को पूरे मामले में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में मामले पर आगे की स्थिति तय होगी।

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