झारखंड

अदालत ने बलात्कार केस में सबूतों की कमी के कारण आरोपी को किया बरी

Admindelhi1
20 April 2024 9:22 AM GMT
अदालत ने बलात्कार केस में सबूतों की कमी के कारण आरोपी को किया बरी
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दो साल पहले वर्ष 2022 में उसी इलाके का रहने वाला राकेश कुमार जुगसलाई की एक लड़की को भगा ले गया था

जमशेदपुर: एडीजे-1 की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी राकेश कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संगीता शर्मा और अधिवक्ता एसएस दुबे कोर्ट में उपस्थित हुए. इस मामले में अनुसंधान पदाधिकारी सहित कुल चार गवाह थे, पता चला है कि दो साल पहले वर्ष 2022 में उसी इलाके का रहने वाला राकेश कुमार जुगसलाई की एक लड़की को भगा ले गया था. शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी से इनकार करने के बाद लड़की ने जुगसलाई थाने में राकेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. लेकिन कोर्ट में होटल का जिक्र तो किया गया लेकिन उसके कर्मचारी, अधिकारी या मालिक का बयान नहीं लिया गया, इसके अलावा कोई सबूत (मेडिकल रिपोर्ट) नहीं था कि लड़की के साथ जबरन रेप किया गया हो. जिसका फायदा आरोपियों को मिला.

बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता वीके बाली ने दलील देते हुए कोर्ट को बताया कि जिन तारीखों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए है , उन दिनों आरोपी कार्यालय के काम से दौरे पर थे। इसके प्रमाण भी कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने पीड़िता के बयानों पर भी आपत्ति जताई । पीड़ित पक्ष की ओर से घटना वाले दिन दिल्ली में होने के प्रमाण की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। कोर्ट ने पीड़िता की ओर से दुष्कर्म करने के मामले में पुष्ट साक्ष्य नहीं होने के चलते आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।

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