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फाइल फोटो
झारखंड (Jharkhand) में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ममता देवी (Mamta Devi) को 5 साल की सजा सुनाई गई है।
जनता से रिश्ता वेबडेसक | झारखंड (Jharkhand) में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) ममता देवी (Mamta Devi) को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 2016 के हिंसा के एक मामले में उन्हें सजा सुनाई गई और इसकी साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय हो गया है। वकील आत्माराम चौधरी ने बताया कि आईपीसी की धारा 148, 332, 333, 307 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
मंगलवार को हजारीबाग में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी और 12 अन्य दोषियों को सजा सुनाई है। मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल हुआ। ममता देवी समेत 13 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इससे पहले 8 दिसंबर को उन्हें केस में दोषी पाया गया था। 2016 में तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी ने रामगढ़ जिले में आंदोलन की अगुवाई की थी। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने ममता देवी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
उनके वकील का कहना है कि यह घटना उस वक्त की है, जब रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी आम आदमी थीं। ऐसे में विशेष कोर्ट सजा कैसे सुना सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि आरोपी की सुनवाई कब एमपी एमलए कोर्ट में होनी चाहिए और कौन सी सजा दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिया था ऐतिहासिक फैसला
किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो उनकी सदस्यता रद कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसका प्रावधान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राजनेताओं को राहत देने का प्रावधान भी कर रखा है। लेकिन उस स्थिति में किसी बड़ी कोर्ट से राहत मिलना जरूरी होता है। ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म गयी है। अब वह विधायक नहीं रहेंगी। लेकिन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी।
आजम खान भी गंवा चुके हैं विधायकी
सपा के नेता आजम खान को कोर्ट ने दो साल से ज्यादा की सजा हेट स्पीच मामले में सुनाई थी। उनकी विधायकी गई। उप चुनाव हुआ तो सपा के हाथ से ये सीट भी चली गई। झारखंड विकास मोर्चा के विधायक बंधु तिर्की की भी सदस्यता इसी आधार पर जा चुकी है।
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Triveni
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