झारखंड

सूचना नहीं देने पर कोर्ट में शिकायतवाद दायर

Admin Delhi 1
8 Feb 2023 11:53 AM GMT
सूचना नहीं देने पर कोर्ट में शिकायतवाद दायर
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जमशेदपुर न्यूज़: पूर्वी सिंहभूम में अपने तरह के संभवत पहले मामले में एक सूचनाधिकार कार्यकर्ता ने सूचना नहीं देने पर जनसूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दायर कराया है. शिकायतवाद स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी. इस मामले में भादंवि की धारा 166, 166 ए, 167, और 218 लगाई गई है.

यह शिकायतवाद सूचनाधिकार कार्यकर्ता सदन कुमार ठाकुर ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जनसूचना पदाधिकारी डॉ. नारायण उरांव और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. रवीन्द्र कुमार के खिलाफ दायर किया गया है. ठाकुर ने डॉ. उरांव से 16 मार्च 2022 को वहां पदस्थापित एक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के बारे में सूचना मांगी थी. परंतु समय सीमा पूरा होने के बावजूद सूचना नहीं दी गई. तब उन्होंने 31 मई 2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की. हालांकि उन्होंने न तो सुनवाई की न समय सीमा में सूचना प्रदान की. इन दोनों से निराश होकर ठाकुर ने 16 जुलाई को राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील आवेदन दिया. परंतु आयोग के निष्क्रिय होने से आवेदन पड़ा रहा.

तब उन्होंने बिष्टूपुर थाने में 26 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया. परंतु थाना प्रभारी ने उनसे कहा कि वे कोर्ट में शिकायतवाद होने पर ही प्राथमिकी दर्ज करेंगे. उन्होंने इसकी जानकारी उपायुक्त और सीनियर एसपी को भी दी थी. परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई. ठाकुर का आरोप है कि वे जब 24 जनवरी को पुराना कोर्ट स्थित अपने कार्यालय से निकल रहे थे तो उन्हें अज्ञात लोगों ने इस मामले में धमकी भी दी है.

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