
x
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, झारखंड, द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 दिनांक- 05.08.2021 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, पलामू एवं सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन स्वीकृति दे दी है
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, झारखंड, द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 दिनांक- 05.08.2021 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, पलामू एवं सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन स्वीकृति दे दी है.
प्राथमिकी अभियुक्त पर धुमकुड़िया भवन निर्माण के विरुद्ध आवंटन देने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए वादी उमाशंकर बैगा से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गयी. वादी रिश्वत नहीं देना चाहता था. इस बात की सूचना उसने पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू को दी.
सत्यापन के लिए पुलिस निरीक्षक नागेन्द्र कुमार मंडल को प्राधिकृत किया गया
इस बात के सत्यापन के लिए पुलिस निरीक्षक नागेन्द्र कुमार मंडल को प्राधिकृत किया गया. सत्यापन के क्रम में आरोप के सत्यता की पुष्टि हुई एवं प्राथमिक अभियुक्त पर रिश्वत की राशि के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया. इस प्रकार प्राथमिकी अभियुक्त पर सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्वत लेने का आरोप गठित है.

Rani Sahu
Next Story