झारखंड
Chaibasa: बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को 12 साल की सजा
Tara Tandi
23 May 2025 7:02 PM IST

x
Chaibasa चाईबासा : बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को चाईबासा कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त मानसिंह पुरती उर्फ पानटुस को धारा-376 (2) (एन) भादवि में 12 वर्ष की कठोर कारावास और बीस हजार रुपया जुर्माना और धारा-366 भादवि में सात साल कठोर कारावास और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.
मानसिंह पुरती विरूद्ध नाबालिक बच्ची को बहला फुसलाकर भागा कर ले जाना और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा को मानसिंह पुरती उर्फ पानटुस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर सजा सुनाई गई.
TagsChaibasa बच्चीशारीरिक शोषणआरोपी 12 साल सजाChaibasa girl childphysical abuseaccused sentenced to 12 years imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





