झारखंड

जानलेवा हमला करने के मामले : दोषी को मिली 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Rani Sahu
19 July 2022 8:50 AM GMT
जानलेवा हमला करने के मामले :  दोषी को मिली 20 साल सश्रम कारावास की सजा
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झारखंड में बोकारो की एक अदालत में सोमवार को जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

बोकारोः झारखंड में बोकारो की एक अदालत में सोमवार को जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने अभिमन्यु राठौर उर्फ मन्नत को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 20 साल का सश्रम कारावास और 10000 रुपए जुर्माना के अलावा भारतीय दंड विधान की धारा में 10 साल का सश्रम कारावास 10000 रुपए जुर्माना और तीन साल का सश्रम कारावास का सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि बालीडीह थाना क्षेत्र के एक युवती के साथ उक्त अभियुक्त छेड़खानी कर रहा था। बीच-बचाव करने आए उसके भाई और पिता पर अभियुक्त ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना 29 जून 2021 को घटी थी।


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