झारखंड

BSL को जमीन के दर का दोबारा मूल्यांकन करने का निर्देश

Rani Sahu
18 July 2022 6:29 PM GMT
BSL को जमीन के दर का दोबारा मूल्यांकन करने का निर्देश
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बोकारो स्टील सिटी सेंटर लीजधारकों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के जमीन के नए दर की मूल्यांकन रिपोर्ट के खारिज कर दिया है

Ranchi: बोकारो स्टील सिटी सेंटर लीजधारकों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के जमीन के नए दर की मूल्यांकन रिपोर्ट के खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि 1978 में जमीन की दर में सौ गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अदालत ने बीएसएल को दोबारा जमीन के दर का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है.लीजधारक हनुमन मल्ल सोराना सहित आठ अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थी के अधिवक्ता कुशल कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 1987 में प्रार्थियों को साठ रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से 31 साल के लिए व्यवसायिक सह आवासीय जमीन आवंटित की गई थी.वर्ष 2009 में उक्त लीज समाप्त हो गई. इस बीच बीएसएल ने मुंबई की कंपनी से जमीन के दर का मूल्यांकन कराया था. जिसने चास की जमीन की दर पर 6820 रुपये की प्रति स्क्वायर यार्ड की दर पर मूल्यांकन

किया. इसके बाद बीएसएल ने वर्ष 2015 में नई दर पर सभी को लीज नवीकरण के दौरान पैसे जमा करने का नोटिस जारी किया गया. लेकिन इसी दौरान बीएसएल ने सेक्टर 4 में बोकारो माल को 1440 रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड की राशि जमीन दे दिया, जो कि पूरी तरह से व्यावसायिक है. जबकि सिटी सेंटर के प्लाट व्यवसायिक सह आवासीय है. इस मामले में अदालत ने बीएसएल की पूर्व के मूल्यांकन रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है.


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