धनबाद न्यूज़: नया बाजार के जमीन कारोबारी सरफुल हसन उर्फ लाला खान की हत्या के मामले में मामले के सूचक व मृतक के साला शाहबाज आलम कोर्ट में मुकर गया. कोर्ट में सूचक का बयान दर्ज किया गया. बयान में शाहबाज ने बताया कि उसके जीजा लाला जमीन का कारोबार करते थे, उनकी हत्या कैसी हुई, इसकी उसे जानकारी नहीं है. जीजा ने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया था. शहबाज ने आरोपियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया. कोर्ट में अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने की प्रार्थना कोर्ट से की. कोर्ट ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए एक मार्च की तारीख निर्धारित की.
अजय पासवान हत्याकांड में जय मंगल को जमानत नहीं
जमीन कारोबारी अजय पासवान की हत्या में जेल में बंद नामजद आरोपी जय मंगल हाजरा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. कार्मिक नगर निवासी अजय पासवान की हत्या सरायढेला बगुला बस्ती में एक शादी समारोह में जाने के दौरान छह दिसंबर 2022 को कर दी गई थी. पुलिसिया दबाव से तंग आकर 21 दिसंबर 2022 को जय मंगल ने कोर्ट में सरेंडर किया था.