राँची न्यूज़: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) विधेयक-2023 गुरुवार को विधानसभा से पास हो गया। अब राज्यपाल की मंजूरी और गजट प्रकाशन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद पेपर लीक करने के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और दो से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगेगा।
वहीं पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थियों को एक साल कैद व पांच लाख रुपए जुर्माना और दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर तीन साल कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले विधेयक में सजा की अवधि तीन साल और सात साल रखी गई थी। लेकिन सहयोगी दलों के विधायकों के सुझाव पर सीएम ने इसे घटाने की बात कही, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया।
इससे पहले विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को छात्र विरोधी बताते हुए इसे झारखंड के लिए काला कानून बताया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा-विपक्ष को दुनिया की सारी चीजें काली ही दिखती हैं। अपनी आंखों से केवल काला चश्मा उतार दे तो उसे सब कुछ साफ दिखने लगेगा।