झारखंड

चाईबासा में होली से पूर्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिठाई दुकानों में की जांच

Tara Tandi
24 March 2024 12:05 PM GMT
चाईबासा में होली से पूर्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिठाई दुकानों में की जांच
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Chaibasa : जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा शहर स्थित मंगला हाट के किराना दुकान, चिकन – मीट दुकान एवं शहर के मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया. मिठाई प्रतिष्ठानों में राजस्थान स्वीट्स, स्वीट इंडिया, अन्नपूर्णा मिष्ठान एवं आम्रपाली स्वीट्स का निरीक्षण कर नमूना संग्रहित किया गया. मंगला हाट स्थित चिकन एवं मीट दुकानों में फूड लाइसेंस नहीं पाया गया.
चिकन एवं मीट दुकानों को खुले में मांस नहीं लटकाने, स्टील का चाकू प्रयोग करने और साफ सफाई रखने का कड़ा निर्देश दिया गया. मंगला हाट के किराना दुकानों में बेचे जा रहे अखाद्य तेल को खाद्य तेल से अलग रखने और पेकेज्ड मसाला पर फसाई लेबल अंकित हो सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने, मिठाई खुले में बिक्री नहीं करने, मिठाई – नमकीन आदि में अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने एवं पैकेज खाद्य सामग्री पर एफएसएसएआई के नियमानुसार लेबल लगाने का निर्देश दिया गया.
खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी गई कि प्रामाणिक मात्रा में फूड कलर का इस्तमाल करें. गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की बिक्री करें, साफ सफाई रखें और डिस्प्ले काउंटर को पारदर्शी प्लास्टिक से ढक कर रखें ताकि मक्खी और धूल गर्दा से बचाव हो सके. होली को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबा को विशेष सतर्कता और साफ सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है. पनीर, खोआ, मसाला, मैदा, बेसन आदि भरोसेमंद सप्लायर से ही खरीदने और पक्का बिल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. खाद्य कारोबारियों को एक्सपायर खाद्य पदार्थ का बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
पैकेज खाद्य सामग्री पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण की तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, निर्माता का पूरा पता अंकित हो सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. जांच के क्रम में अगर पैकेज खाद्य पदार्थ पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अंकित नहीं पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. सभी खाद्य कारोबारियों को अपना फूड लाइसेंस दुकान/प्रतिष्ठान में अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा. फूड लाइसेंस से जुड़े किसी भी समस्या होने पर सिविल सर्जन कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
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