धनबाद न्यूज़: राशन कार्डधारियों को सही राशन मिले, इसके विभाग ने ओटीपी से राशन वितरण पर रोक लगा दी गई है. दुकानदार अब गलत तरीके से लाभुकों का राशन नहीं दे पाएंगे. ई-पोस मशीन में अंगूठा लगाने पर नहीं ले रहा हो, वैसी स्थिति में मार्केटिंग अधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है. अगर दुकानदार बिना हस्ताक्षर कराए राशन वितरण करते हैं तो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
पहले राशन वितरण के दौरान ई-पोस मशीन में अंगूठा नहीं लेने पर दुकानदार मोबाइल नंबर पर ओटीपी आते ही राशन वितरण कर देते थे. दुकादनदार इसका गलत फायदा उठाते थे. ओटीपी के जरिए लाभुकों का राशन बिक्री कर देते थे. इसकी शिकायत करने पर कई दुकानदारों पर विभागीय कार्रवाई भी की गई थी.
जिले में एक लाख 70 हजार सदस्यों का आधार नंबर राशन कार्ड में छूटा हुआ है. जबकि 18 लाख 60 हज़ार 611 सदस्य राशन उठा रहे हैं. छूटे हुए राशन कार्ड में आधार नंबर चढ़ाने के लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान 21 फरवरी तक चलेगा. उपभोक्ता जिस पीडीएस दुकानदार से वे राशन ले रहे हैं, उसी दुकान की ई-पोस मशीन से आधार नंबर दर्ज होगा.