धनबाद न्यूज़: सिंफर के पूर्व निदेशक डॉ पीके सिंह और चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉ एके सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है. 19 अगस्त तक सीबीआई दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों वैज्ञानिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है. दोनों ने सीबीआई के विशेष न्यायालय में अलग-अलग अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से केस डायरी की मांग की है. मामले की सुनवाई 19 अगस्त को होगी. दोनों वैज्ञानिकों की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर अपने खातों से लेन-देन की अनुमति देने की मांग की है.
सीबीआई ने डॉ पीके सिंह, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री से जुड़े कुल 12 बैंक खातों व डॉ एके सिंह, उनकी पत्नी से जुड़े पांच खातों से ऑपरेशन बंद करा दिए हैं. सीबीआई की ओर से स्पेशल पीपी ने कोर्ट में बहस करते हुए समय की मांग की और कहा गया कि वह दोनों ही मामलों में अपना जवाब दाखिल करेंगे.
कोर्ट ने खाता को डी फ्रीज करने की याचिका पर भी सुनवाई की अगली तारीख 19 अगस्त निर्धारित कर दी.
धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की ओर से 25 जून को सिंफर के पूर्व निदेशक डॉ पीके सिंह और चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉ एके सिंह के खिलाफ 140 करोड़ रुपए के ऑनरेरियम घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी के बाद हुए सर्च में मिले सभी 17 खातों से लेन-देन बंद करा दिया गया था.