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Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) हार्डकोक व्यवसायी वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को आज 24 सितंबर को भी अदालत से राहत नहीं मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विधायक के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी एवं अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद निचली अदालत से अभिलेख तलब किया है. कोयला कारोबारी वरुण ने 16 फरवरी 22 को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर समेत सात लोगों के ऊपर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए राजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है.
जो हैं नामजद
बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, संतु महतो,आनंद शर्मा ,सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो, केदार यादव व कमल पांडेय के नाम पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वरूण सिंह ने आरोप लगाया था कि राजगंज के महेशपुर भट्ठे में निर्माण कार्य चल रहा था. इधर पिछले सात आठ महीने से विधायक व उनके गुर्गों द्वारा 10 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही थी. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी के साथ ही झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई थी. बताते हैं कि पूर्व में 19 जुलाई 22 को अदालत ने आनंद शर्मा ,रामेश्वर महतो ,केदार यादव एवं कमल कुमार पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
by Lagatar News
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